बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित दो ठिकानों पर CBI की दबिश
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2929.05 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित दो ठिकानों पर शनिवार को तलाशी ली। सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर की

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 23-08-2025
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2929.05 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित दो ठिकानों पर शनिवार को तलाशी ली। सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर की है, जिसने 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था।
यह कार्रवाई आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी। सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत से तलाशी वारंट हासिल किया था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने 21 अगस्त को भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम), मुंबई और इसके निदेशक अनिल डी. अंबानी समेत अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने तथा 2929.05 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्राथमिकी में कहा गया है कि अनिल अंबानी और अन्य ने कथित तौर पर मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पक्ष में एसबीआई से स्वीकृत ऋण सुविधाएं प्राप्त की और बाद में कथित तौर पर ऋणों का दुरुपयोग किया गया।
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