गुज्जर समुदाय के वन निवासियों ने वन अधिकार कानून के तहत 6 व्यक्तिगत दावे उपमंडल स्तरीय समिति को सौंपे

जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में अनुसूचित जनजाति से संबंधित गुज्जर समुदाय के वन निवासियों ने वन अधिकार कानून, 2006 के अंतर्गत 6 व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की आवेदन फाइलें उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम पांवटा साहिब  गुंजित सिंह चीमा को विधिवत रूप से सौंपीं

Sep 16, 2025 - 15:55
Sep 16, 2025 - 16:14
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गुज्जर समुदाय के वन निवासियों ने वन अधिकार कानून के तहत 6 व्यक्तिगत दावे उपमंडल स्तरीय समिति को सौंपे

यंगवार्ता न्यूज़  - पांवटा साहिब    16-09-2025

जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में अनुसूचित जनजाति से संबंधित गुज्जर समुदाय के वन निवासियों ने वन अधिकार कानून, 2006 के अंतर्गत 6 व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की आवेदन फाइलें उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम पांवटा साहिब  गुंजित सिंह चीमा को विधिवत रूप से सौंपीं।

ये दावे आर.एफ. कोठाआली बाता मंडी क्षेत्र के वन अधिकार समिति के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। दावे प्रस्तुत करने वाले वन निवासी पारंपरिक रूप से 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से वन भूमि पर निवास कर आजीविका अर्जित कर रहे हैं और उन्होंने वन अधिकार कानून के अंतर्गत अपने वैधानिक अधिकारों की मान्यता हेतु आवेदन किया है।

शिष्टमंडल में वन अधिकार समिति कोठाआली बाता मंडी के अध्यक्ष शामदीन, सचिव लियाकत अली, सिरमौर वन अधिकार मंच के सचिव गुलाब सिंह, सैफ, लियाकत अली तथा दावेदारों में से सीमा, परवीन व हाजरा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

वन अधिकार कानून, 2006 उन सभी पारंपरिक वन निवासियों को अधिकार प्रदान करता है जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से वन भूमि पर निवास या आजीविका हेतु निर्भर हैं। यह कानून उन्हें उनकी भूमि पर कानूनी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करता है।

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