यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 06-09-2023
हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 व हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत निरीक्षण किया गया और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी कड़ी में जिला के मुख्यालय नाहन में आज खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया हैं।
इस दौरान प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले व रेट लिस्ट न लगाकर मनमाने दाम वसूलने वाले दुकानदारों के चालान काटते हुए जुर्माना वसूलने की काईवाई अमल में लाई है। खाद्य आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर पिंकी ने मीडिया को बताया कि लगातार शहर के मुख्य बाजारों में सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा रेट लिस्ट ना लगने औऱ प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने की शिकायतें मिल रही थी।
जिस पर कार्रवाई करते हुए आज औचक निरीक्षण करते हुए ऐसे दुकानदारों पर शिकंजा कसा गया हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले दो दुकानदारों के चालान काटे गए और उनसे ₹3500 का जुर्माना वसूल किया गया है। यहां पर रेट लिस्ट ना लगाने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए सही तरीके से सब्जी व फल के दामों को प्रकाशित करने औऱ प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग न करने की हिदायतें दी गई है।
उन्होंने बताया कि इन कानूनों के तहत दुकानदारों को फल और सब्जियों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार बेची जा रही वस्तुओं का खरीद बिल निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है या वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाईअमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी समय में भी लागू रहेगा।