चरस तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास के साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा
न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत शिमला ने चरस के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुजरिम संतोष कुमार को 7 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 08-04-2024
न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत शिमला ने चरस के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुजरिम संतोष कुमार को 7 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पुलिस 22-10-2017 को पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के लिए तारा देवी शोघी के लिए रवाना हुई थी। उसी दौरान बस स्टैंड शिमला की तरफ से एक मारुति कार आई जिसे मुजरिम राजेश ठाकुर चला रहा था तथा मुजरिम संतोष कुमार गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा हुआ था। जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि संतोष कुमार ने अपनी गोद मे एक काले रंग का कैरी बैग लिया था।
पुलिस द्वारा उस काले रंग के बैग की तलाशी के दौरान बैग से 560 ग्राम चरस बरामद हुई। संतोष कुमार केस के दौरान अभियुक्त राजेश ठाकुर की मौत हो गई थी। मुजरिम संतोष कुमार के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद हुए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।
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