प्रदेश में पर्यटन प्रोजेक्टों को अब 45 दिन में मिलेगी मंजूरी,36 माह में पूरा करना होगा काम
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआईपीसी) के नए नियम जारी किए हैं। पर्यटन प्रोजेक्टों को अब 45 दिन में मंजूरी मिलेगी और 36 माह में काम पूरा करना हो
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 09-11-2025
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआईपीसी) के नए नियम जारी किए हैं। पर्यटन प्रोजेक्टों को अब 45 दिन में मंजूरी मिलेगी और 36 माह में काम पूरा करना होगा।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी कम समय में सरलता से और पारदर्शी तरीके से होगी। सरकार ने इसके लिए पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद रूल्स-2025 जारी किए हैं। सोमवार को इसे लेकर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई।
नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद के चेयरमैन होंगे, जबकि पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव, वित्त सचिव, उद्योग सचिव, पर्यावरण सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन सचिव समेत कुल 14 वरिष्ठ अधिकारी परिषद के सदस्य होंगे। परिषद की बैठक हर महीने एक बार अनिवार्य रूप से होगी।
नए नियमों के अनुसार निवेशक को आवेदन फार्म-1 के साथ डीपीआर, भूमि संबंधी दस्तावेज, सड़क व पानी की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, ढलान स्थिरीकरण प्लान और अन्य आवश्यक विभागीय एनओसी लगानी होगी। नोडल अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर जांच करेंगे। यदि दस्तावेजों में कोई कमी मिलती है तो निवेशक को 14 दिन में दस्तावेज पूरे करने होंगे। सभी विभागीय अनुमतियां मिलने के बाद परियोजना को अधिकतम 45 दिनों में मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है।
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