महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित बनायें अधिकारी : सुमित खिमटा

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि सभी सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, और अनूकूल वातावरण बनाना सभी अधिकारी सुनिश्चित बनायंे। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 का भी सभी विभाग और संस्थान सख्ती से पालन करें

Feb 9, 2024 - 18:34
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महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित बनायें अधिकारी : सुमित खिमटा

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  09-02-2024
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि सभी सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, और अनूकूल वातावरण बनाना सभी अधिकारी सुनिश्चित बनायंे। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 का भी सभी विभाग और संस्थान सख्ती से पालन करें। उपायुक्त सुमित खिमटा नाहन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 
सुमित खिमटा ने जिला के सभी सरकारी और अर्धसरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्यालयों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन करें और अधिनियम की अनुपालना करें। सुमित खिमटा ने कहा कि अधिनियम के अनुसार 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आईसीसी बनाना अनिवार्य है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की गहनता से जांच और निपटारे के लिए उत्तरदायी है। 
उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों अथवा कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, और वहां पर आईसीसी का गठन नहीं हुआ है, ऐसे कार्यालय की पीड़ित महिला कर्मचारी सीधे तौर पर जिला स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष उपायुक्त हैं को अपनी शिकायत भेज सकती हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की विभागीय आईसीसी की रिपोर्ट तीन माह में एक बार जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों ने अधिनियम के बारे में गहराई से जानकारी हासिल की और चर्चा में भाग लेते हुए अपने सुझाव भी दिए। 
जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सुनील शर्मा ने बैठक का संचालन करते हुए अनिधनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। सहायक आयुक्त गौरव महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, डा. विनोद संगल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कर्म चंद, अतिरिक्त जिला न्यायवादी शैलजा ठाकुर, कौशल विकास निगम की जिला समन्वयक मीनाक्षी ठाकुर के अलावा स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा आईसीडीएस के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

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