हाईकोर्ट के आदेश : मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, न ही लेंगे सुविधाएं

सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अंतरिम आदेश जारी

Jan 3, 2024 - 20:38
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हाईकोर्ट के आदेश : मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, न ही लेंगे सुविधाएं

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     03-01-2024

सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 

भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।

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