प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से किया बाहर,अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(विजिलेंस) को सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 12-03-2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(विजिलेंस) को सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से अधिसूचना के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा24(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच के दाैरान कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जिनके सार्वजनिक होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए विजिलेंस को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है।
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