बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास कर सकेंगे आवेदन  

बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा

Apr 16, 2025 - 15:59
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बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास कर सकेंगे आवेदन  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    16-04-2025

बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50 हजार से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने को पहली से 30 अप्रैल तक आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। 

प्रत्येक परिवार के मुखिया से सादे कागज पर शपथ एवं घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाएगा। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तीन सदस्यों की कमेटियां गठित की गई हैं। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। 

बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी। गौर हो कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड में किए गए बदलाव की अधिसूचना देरी से होने के कारण बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 

जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा से बीपीएल के तय किए गए नए मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। गौर हो कि इससे पहले पंचायतों के प्रधान ही बीपीएल परिवारों का चयन करते थे, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं। 

बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान के लिए तय किए गए मानदंडों में ऐसे परिवार, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं है। 

ऐसे परिवार, जिनमें महिला मुखिया हो और जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो। इसमें विधवा/अविवाहित/ तलाकशुदा/ परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी। ऐसे परिवार, जिनके मुखिया में 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हों।

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