यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 23-11-2024
आबकारी कराधान विभाग का एक बड़ा आदेश सामने आया है। बता दें कि अब हिमाचल में विभाग ने शादियों में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश शादियों के साथ साथ जन्मदिन और रिटायरमेंट पार्टी पर भी लागू हुआ है। अब आबकारी कराधान विभाग की टीम शादी के मौके पर बिन बुलाए पहुंच सकती है और बिना लाइसेंस शराब बरामद होने पर केस दर्ज हो सकता है। विभाग ऐसे मामले में आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करेगा। विभाग का कहना है कि इस अभियान के साथ संगठनों और आम लोगों समेत शराब विक्रेताओं को भी जुड़ना चाहिए।
विभाग का दावा है कि अवैध रूप से शराब परोसे जाने की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। गौरतलब है कि आबकारी विभाग ने समारोह में शराब परोसने के लिए लाइसेंस फीस तय कर रखी है। इसके तहत न्यूनतम 600 रुपए का भुगतान कर आबकारी और कराधान विभाग से लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इस लाइसेंस के आधार पर उपभोक्ता किसी भी नजदीकी दुकान से तय मानकों के अनुसार शराब का कोटा उठा सकता है। आबकारी कराधान विभाग ने इस विधि को पूरी तरह से मंजूरी दी है। बता दें कि विभाग के पास बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें चंडीगढ़ से शराब मंगवाकर उसे हिमाचल में परोसा जा रहा है।
प्रदेश में उत्सवों के मौके पर शराब की बड़े पैमाने पर खपत होती है और चंडीगढ़ में हिमाचल के मुकाबले शराब सस्ती है। बाहर की शराब हिमाचल में आने से आबकारी विभाग को राजस्व घाटे के साथ ही लाइसेंस फीस से होने वाली आय से भी हाथ धोना पड़ रहा है। राज्य आबकारी कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप शर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर मैरिज पैलेस और आयोजकों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में शराब अवैध नहीं है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। विभाग के इस कदम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। ऐसे मामलों में मैरिज पैलेस का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश विभाग करेगा।