कैबिनेट में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट, पढ़िए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने व अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान

Jan 12, 2024 - 19:21
Jan 12, 2024 - 20:56
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कैबिनेट में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट, पढ़िए अन्य महत्वपूर्ण  निर्णय 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     12-01-2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने व अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

त्रिमंडल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। नर्सरी में तीन वर्ष से अधिक, एलकेजी में 4 प्लस और यूकेजी में 5 साल से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने व संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

वहीं मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग व जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। 

इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

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