प्रदेश हाईकोर्ट ने नाहन गुरुद्वारा की सभा के चुनाव करवाने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नाहन के गुरुद्वारा की सभा के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि चुनाव के बाद गुरुद्वारा का प्रबंधन चयनित कार्यकारिणी को सौंपा जाए
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-09-2023
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नाहन के गुरुद्वारा की सभा के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि चुनाव के बाद गुरुद्वारा का प्रबंधन चयनित कार्यकारिणी को सौंपा जाए।
याचिकाकार्ता जोगेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता ने सभा के चुनाव करवाने के लिए सहकार सभा के उपपंजीयक को प्रतिवेदन किया था।
लेकिन प्रतिवेदन का निपटारा किए बगैर नौ मार्च, 2022 को गुरुद्वारा श्री टोका साहिब के प्रबंधन के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दी। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने सभा के प्रबंधन के बारे में उपपंजीयक के समक्ष शिकायत की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस सभा के अधिकतर सदस्य हरियाणा और पंजाब से संबंध रखते हैं, जबकि यह गुरुद्वारा नाहन में स्थित है और स्थानीय सदस्यों को सभा के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोका जा रहा है।
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