विधानसभा सत्र : स्टांप ड्यूटी विधेयक पर गरमाया सदन , हंगामा के बीच विपक्ष ने किया वाकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में शनिवार को भोजनावकाश के बाद भारतीय स्टांप ड्यूटी विधेयक को लेकर सदन में हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सुबह सदन में भारतीय स्टांप ड्यूटी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा तो इसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के सदस्यों ने स्टांप ड्यूटी बढ़ने से आम जनता पर बोझ डालने की बात की। इसका विरोध किया

Sep 23, 2023 - 18:05
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विधानसभा सत्र : स्टांप ड्यूटी विधेयक पर गरमाया सदन , हंगामा के बीच विपक्ष ने किया वाकआउट

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  23-09-2023
हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में शनिवार को भोजनावकाश के बाद भारतीय स्टांप ड्यूटी विधेयक को लेकर सदन में हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सुबह सदन में भारतीय स्टांप ड्यूटी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा तो इसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के सदस्यों ने स्टांप ड्यूटी बढ़ने से आम जनता पर बोझ डालने की बात की। इसका विरोध किया। इसे पारित करने को आगे टाल दिया। अध्यक्ष ने इसे पारित करने का प्रस्ताव भोजनावकाश के बाद करने की बात की। 
 
भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू होते ही विधेयक को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही बिल को पास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पहले से ही प्रदेश विरोधी है, अब महिला विरोधी भी हो गया है।  विधेयक के अनुसार पहले सभी के लिए 50 लाख तक जमीन की रजिस्ट्री पर 8 फीसदी स्टांप ड्यूटी थी। अब 50 से 80 लाख तक की रजिस्ट्री कराने पर महिलाओं के लिए 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी। सरकार ने लिमिट को बढ़ाया है। 
 
विपक्ष ने दूसरे हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2023 का भी विरोध किया गया। इसे भी राजस्व मंत्री ने सदन के पटल पर रखा और इसे पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राजस्व विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते इसे लागू करने में बाधा आने की बात की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले कि यह विधेयक आम आदमी को लाभ देने के लिए है। दूसरे विधेयक पर मुख्यमंत्री बोले कि 69 साल बाद इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। 
 
उन्होंने कहा कि डिमार्केशन और पार्टिशन में बहुत समय लग रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति का लाभ नहीं देखा गया है। इससे राजस्व विभाग में व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। अगर इतने साल बाद संशोधन किया जा रहा है तो सोच-समझकर ही लाया जा रहा है। इस विधेयक को ध्वनिमत से सदन में पारित कर दिया गया। 

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