संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले पर 5 अक्तूबर तक टली सुनवाई 

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले पर सुनवाई 5 अक्तूबर तक टल गई है।  शनिवार सुबह 10:30 बजे नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई

Sep 7, 2024 - 17:15
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संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले पर 5 अक्तूबर तक टली सुनवाई 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    07-09-2024

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले पर सुनवाई 5 अक्तूबर तक टल गई है।  शनिवार सुबह 10:30 बजे नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इसमें मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई 5 अक्तूबर तक के लिए टल गई है। ऐसे में अभी अंतिम फैसले के लिए इंतजार करना होगा।  आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। बोर्ड के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में पहली बार नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया है। 

अब इस मामले पर 5 अक्तूबर तक सुनवाई होनी है। संजौली मस्जिद के निर्माण मामले पर वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने कहा कि अनधिकृत निर्माण के बारे में नगर निगम शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया था। हमने कोर्ट को जवाब और दस्तावेज सौंप दिए हैं। निर्माण से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 

आज न्यायालय ने स्वामित्व के बारे में पूछा और हमने दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से न्यायालय को बताया कि 1947 में जब पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया था, तब मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। संबंधित अधिकारी संपत्ति की स्थिति, निर्माण की रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हम सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्तूबर को जवाब दाखिल करेंगे। अवैध निर्माण से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। 

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