अवैध व संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-09-2024
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रवधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान अवैध शराब के धंधे जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होंगे।
संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने में वृद्धि और सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को शराब बेचना और शराब बेचने के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है। इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। अपराधियों को छह माह जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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