होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से लेना होगा जीएसटी नंबर और करनी होगी रिटर्न फाइल 

राज्य सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 में कई बड़े बदलाव किए हैं। होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर लेना होगा और रिटर्न फाइल करनी होगी

Feb 18, 2025 - 12:05
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होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से लेना होगा जीएसटी नंबर और करनी होगी रिटर्न फाइल 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     18-02-2025

राज्य सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 में कई बड़े बदलाव किए हैं। होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर लेना होगा और रिटर्न फाइल करनी होगी। होम स्टे की पंजीकरण फीस 100 रुपये से बढ़ा कर 300 गुणा अधिक 3000 रुपये निर्धारित कर दी है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शुरू की होम स्टे योजना से अब सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी। 

होम स्टे रूल्स के तहत अब पंजीकरण फार्म में ही जीएसटी नंबर की जानकारी देनी होगी। फार्म के कॉलम 14 में जीएसटी नंबर लिखना होगा। अब तक होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं थी। सरकार की होम स्टे योजना ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों के लिए थी इसलिए बड़े कारोबारियों की तर्ज पर जीएसटी की शर्त योजना में नहीं थी।

अब होम स्टे संचालकों को पंजीकरण से पहले जीएसटी नंबर लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। होम स्टे से कमाई हो या न हो, लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। नए प्रावधानों में कूड़े के निस्तारण के लिए भी म्यूनिसिपल कानूनों के तहत व्यवस्था करनी होगी। 

होम स्टे में अग्निशमन उपकरण भी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। होम स्टे में आने वाले गेस्ट का पूरा लेखा-जोखा रजिस्टर और कंप्यूटर में रखना होगा। विदेशी सैलानियों के पासपोर्ट का विवरण भी अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। होम स्टे का कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। 

सरकार ने 14 फरवरी को होम स्टे रूल्स 2025 अधिसूचित किए हैं। इन्हें लेकर लोग 28 फरवरी तक निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन हिमाचल प्रदेश को ईमेल [email protected] पर या डाक के माध्यम से अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।

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