HRTC के चालक से मारपीट करने वाला उदघोषित अपराधी 11 साल बाद पुलिस कस्टडी में
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम(HRTC) के चालक से मारपीट करने वाला उदघोषित अपराधी 11 साल बाद खाकी के शिकंजे में आया है।11 जून 2013 को निगम के चालक सुनील कुमार निवासी ऊना ने धर्मपुर थाना में मामला दर्ज करवाया था
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 10-04-202
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम(HRTC) के चालक से मारपीट करने वाला उदघोषित अपराधी 11 साल बाद खाकी के शिकंजे में आया है।11 जून 2013 को निगम के चालक सुनील कुमार निवासी ऊना ने धर्मपुर थाना में मामला दर्ज करवाया था। इसके मुताबिक वो सुबह एचआरटीसी की बस को लेकर अमृतसर से शिमला जा रहा था।
सनावरा के समीप बस से आगे चल रही इनोवा ने साइड नहीं दी। इनोवा को बस के आगे खड़ा कर दिया गया। इसमें मौजूद युवकों गुरविंदर सिंह, गुरचंट सिंह व फतेह कर्म सिंह ने चालक से मारपिटाई शुरू कर दी। वर्दी को भी फाड़ दिया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 341, 353, 332, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान हरियाणा के हिसार के सैक्टर 15ए का रहने वाला गुरविंदर सिंह पुत्र कुलबीर सिंह पेश नहीं हुआ। लिहाजा, कसौली की अदालत ने 4 अगस्त 2022 को उसे भगौड़ा घोषित किया है।
पुष्टि करते हुएपुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कई पुलिस नशा तस्करों, चोरों, भगौड़ों व उदघोषित अपराधियों के खिलाफ सख्त मुहिम छेड़ी हुई है। इसी क्रम में गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा-174 ए व 229ए के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया है।
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