अवैध मजिस्द मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद निगम ने काटे अवैध मजिस्द के बिजली-पानी के कनेक्शन  

मंडी में अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध मजिस्द मामले में निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अवैध मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए

Sep 20, 2024 - 13:29
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अवैध मजिस्द मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद निगम ने काटे अवैध मजिस्द के बिजली-पानी के कनेक्शन  

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी    20-09-2024

मंडी में अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध मजिस्द मामले में निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अवैध मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। 

नगर निगम ने आगामी कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड व आईपीएच विभाग को बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। विद्युत विभाग मंडी मंडल वरिष्ठ अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बिजली के कनेक्शन काटने की पुष्टि की है।

वहीं जल शक्ति विभाग मंडी मंडल अधिशाषी अभियंता राजकुमार सैनी ने पानी का कनेक्शन काटने के लिए विभागीय लीगल की कार्रवाई जारी है। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि अवैध निर्माण घोषित होने के बाद एक्ट की तरह यह कार्रवाई की गई है।

बता दें कि राजधानी शिमला के बाद मंडी में बीती 10 सितंबर को सबसे पहले इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठी थी। जिसके बाद 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे का संदेश देते हुए लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाई गई मस्जिद की बाहरी दीवार को खुद ही गिरा दिया था। 

इसके बाद 13 सितंबर को इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिरने की मांग को उठाते हुए हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे। इसी दिन निगम कोर्ट के आयुक्त ने इस मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए 30 दिन के भीतर गिराने के आदेश जारी किए हैं।

निगम कोर्ट ने इस अवैध मस्जिद को 30 दिन के भीतर पुराने रूप में लाने का फैसला सुनाया है। इसी फैसले के तहत आगामी कार्रवाई करते हुए अवैध मस्जिद से बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दोनों विभागों को दिए गए है।

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