चिट्टा तस्कर आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की कठोर सजा

रोहड़ू में चिट्टा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी सूरज राणा को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Apr 26, 2026 - 13:51
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