ज़िला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत जारी किए आदेश

जिला दंडाधिकारी चम्बा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चम्बा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन एवं सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

May 11, 2026 - 12:58
 0  30
ज़िला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत जारी किए आदेश

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow