यातायात नियमों का पालन करें प्राइवेट स्कूल , पुलिस ने चलाया निजी स्कूल बसों की चेकिंग अभियान 

पुलिस उप मण्डल पांवटा साहिब के अंतर्गत निजी स्कूल बसों की चेकिंग की गई। एसडीपीओ अदिति सिंह ने बताया की इस दौरान चेकिंग प्रबंधक स्कूल व बस चालकों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। जिसमें पहला निर्देश है कि बस के चालक के पास भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए इतना ही नहीं स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा एक कंडक्टर भी होगा

Aug 8, 2024 - 19:45
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यातायात नियमों का पालन करें प्राइवेट स्कूल , पुलिस ने चलाया निजी स्कूल बसों की चेकिंग अभियान 
यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब  08-08-2024
पुलिस उप मण्डल पांवटा साहिब के अंतर्गत निजी स्कूल बसों की चेकिंग की गई। एसडीपीओ अदिति सिंह ने बताया की इस दौरान चेकिंग प्रबंधक स्कूल व बस चालकों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। जिसमें पहला निर्देश है कि बस के चालक के पास भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए इतना ही नहीं स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा एक कंडक्टर भी होगा। 
 जिसके पास हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के तहत निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। बसों में उचित दरवाजा लाक व कुंडी होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक बार जब बच्चा बस में चढ़ जाए तो बस में यात्रा कर रहे बच्चो की सुरक्षा के लिए दरवाजे ठीक से बंद कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि सभी बसों की खिडकियो मे ग्रिल लगी होनी चाहिए। 
बस जितनी सीटर पास है उतने ही बच्चों को बस में बैठाया जाए। बस चालक को यह सुनिश्चित करवाए कि बस को न्यूनतम गति सीमा में चलाए। बस चालक की उम्र 60 वर्ष से अधिक न हो। बच्चो को बस मे चढाने व उतारते समय चालक बस को पूरी तरह रोके। एसडीपीओ ने कहा कि समय समय पर स्कूल बसों की चेकिंग की जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके। 

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