सालाना 20 लाख से 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अनिवार्य हैं जीएसटी नम्बर

 राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला किन्नौर द्वारा आज यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में करदाता संवाद अभियान के अंतर्गत करदाताओं और ग्राहकों को जागरूक करने के दृष्टिगत कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग तुलसी राम राणा ने की

Aug 21, 2024 - 19:19
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सालाना 20 लाख से 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अनिवार्य हैं जीएसटी नम्बर
यंगवार्ता न्यूज़ -  रिकांगपिओ  21-08-2024

राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला किन्नौर द्वारा आज यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में करदाता संवाद अभियान के अंतर्गत करदाताओं और ग्राहकों को जागरूक करने के दृष्टिगत कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग तुलसी राम राणा ने की। 
उन्होंने बताया कि 15 अगस्त, 2024 से जिले में करदाता संवाद अभियान चलाया गया है जिसका उद्देश्य करदाताओं की कर से संबंधित शिकायतों का निवारण करना तथा जागरूक करना है। उन्होंने बताया जिला स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा और अन्य शिकायतों को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 
राणा ने बताया कि जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक है उन्हें जीएसटी नम्बर लेना अनिर्वाय है व अंतरराज्यीय व्यापार करने वाले कारोबारियों को भी जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। 
इसके अतिरिक्त पंजीकृत थोक व्यापारी को आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है करदाता एसएमएस के माध्यम से 14409 पर शून्य रिटर्न की रिपोर्ट भे सकते है। इस अवसर पर उपस्थित व्यापार के सदस्यों ने अपनी समस्याओं के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की तथा अपनी शंकाओं से आबकारी अधिकारियों को अवगत करवाया।

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