दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत जानिए 

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने साल 2017 से 2021 तक के गैर-कर ई-चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया है। राज्य में 2017 से 2021 तक जितने भी ट्रैफिक चालान काटे गए

Sep 16, 2025 - 19:39
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दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत जानिए 

न्यूज़ एजेंसी - उत्तर प्रदेश   16-09-2025

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने साल 2017 से 2021 तक के गैर-कर ई-चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया है। राज्य में 2017 से 2021 तक जितने भी ट्रैफिक चालान काटे गए वह कानून के तहत स्वत: ही खत्म हो जाएंगे। 

वाहन मालिकों को अब उन चालान को भरने की जरूरत नहीं है। सरकार के इस कदम से 12 लाख से ज्यादा वाहनों मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब इन चालानों को पोर्टल पर “Disposed – Abated” (यदि मामला कोर्ट में लंबित था) और “Closed – Time-Bar” (यदि कार्यालय में लंबित था और समय-सीमा निकल चुकी है) की श्रेणी में दिखाया जाएगा। 

साथ ही इन चालानों से जुड़े फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) जैसे अवरोध भी स्वतः हट जाएंगे। हालांकि, टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। विभाग के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। 

इसके बाद वाहन स्वामी पोर्टल पर जाकर अपनी चालान स्थिति देख सकेंगे। कोर्ट में लंबित प्रकरण “Disposed – Abated” और ऑफिस लेवल पर समय-सीमा निकल चुके प्रकरण “Closed – Time-Bar (Non-Tax)” के रूप में दर्ज होंगे। विभाग ने साफ किया है कि यह केवल क्लोजर है यानि न तो किसी को रिफंड मिलेगा और न ही पुराने चालान दोबारा खोले जाएंगे।

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