पांवटा साहिब में जिस्मफरोशी का धंधा करने वाली महिला को तीन साल की सजा
पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी महिला को धारा 3 के तहत अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है
यंगवार्ता न्यूज़ - पावंटा साहिब 15-08-2024
पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी महिला को धारा 3 के तहत अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 4 अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 2 साल की सजा व 3000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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