मिड डे मील वर्कर्ज को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत , अब दस की जगह मिलेगा 12 महीनों का वेतन
हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कोर्ट केस में राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 14 मई 2024 को दिए फैसले में राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने मानदेय देने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में तैनात इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही माना जाए और उन्हें 2 महीने की स्कूल की छुट्टियों के दौरान का मानदेय भी दिया जा
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 23-09-2024
हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कोर्ट केस में राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 14 मई 2024 को दिए फैसले में राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने मानदेय देने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में तैनात इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही माना जाए और उन्हें 2 महीने की स्कूल की छुट्टियों के दौरान का मानदेय भी दिया जाए।
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