हिमाचल सरकर को हाईकोर्ट ने 3 अक्तूबर तक 50 हजार जमा कराने के दिए आदेश  

बिलासपुर की गोबिंद सागर झील, उसके सहायक नालों में अवैध मक डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकर को 3 अक्तूबर तक 50 हजार जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं झील में अवैध मक डंपिंग को रोकने, दोषियों पर की गई कार्रवाई

Sep 22, 2024 - 15:25
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हिमाचल सरकर को हाईकोर्ट ने 3 अक्तूबर तक 50 हजार जमा कराने के दिए आदेश  

यंगवाता न्यूज़ - बिलासपुर    22-09-2024

बिलासपुर की गोबिंद सागर झील, उसके सहायक नालों में अवैध मक डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकर को 3 अक्तूबर तक 50 हजार जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं झील में अवैध मक डंपिंग को रोकने, दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 30 अक्तूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी।

फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति ने किरतुपर-नेरचौक फोरलेन के किनारे गोबिंद सागर झील, उसके सहायक नालों में की गई अवैध मक डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि मक डंपिग को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करे। 

लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई जवाब हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। आदेशों के अनुसार जवाब फाइल न करने पर मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 50 हजार रुपये की जो कॉस्ट लगाई है इसे जमा करने के लिए तीन अक्तूबर तक का समय दिया गया है। 30 अक्तूबर को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि इस जनहित याचिका में उठाया गया मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है। फोरलेन निर्माण के दौरान गोबिंद सागर झील, उसकी सहायक नदियों, नालों में मक डंपिंग की गई है। इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। 

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