रोजाना रजिस्टर में दर्ज हो प्रचार का एक-एक खर्चा : डॉ. कुंदन यादव

लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी डॉ. कुंदन यादव ने सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे चुनाव प्रचार में हो रहे अपने खर्चों का ब्यौरा रोजाना रजिस्टर में दर्ज करें

May 20, 2024 - 20:16
May 20, 2024 - 20:26
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रोजाना रजिस्टर में दर्ज हो प्रचार का एक-एक खर्चा : डॉ. कुंदन यादव

यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर  20-05-2024
लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी डॉ. कुंदन यादव ने सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे चुनाव प्रचार में हो रहे अपने खर्चों का ब्यौरा रोजाना रजिस्टर में दर्ज करें। 
सोमवार को यहां हमीर भवन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान डॉ. कुुंदन यादव ने कहा कि अगर सभी उम्मीदवार दैनिक आधार पर अपने खर्चों का ब्यौरा पारदर्शिता के साथ मेंटेन रखेंगे तो इससे उन्हें अपने चुनावी खर्च की गणना में सुविधा होगी तथा सहायक व्यय पर्यवेक्षकों एवं अकाउंटिंग टीमों द्वारा बनाए गए शैडो रजिस्टर से मिलान में भी आसानी होगी। डॉ. कुंदन यादव ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते ही उम्मीदवार के खर्चे की गणना शुरू हो जाती है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक इस पर भारत निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहती है। 
परिणाम घोषित होने पर निकाले जाने वाले जुलूस का खर्चा भी उम्मीदवार के खाते में ही जुड़ता है। व्यय पर्यवेक्षक ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले रजिस्टर की कम से कम तीन बार जांच की जाएगी। यह जांच 21, 25 और 29 मई को होगी। उन्हांेने बताया कि चुनावी खर्चे का नियमानुसार हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनके चुनाव लड़ने पर 3 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्चे की सीमा से ज्यादा खर्चा पाए जाने पर सांसद या विधायक की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। 
उन्होंने कहा कि प्रचार और रैलियों के दौरान आदर्श आचार संहिता का विशेष ध्यान रखें। प्रचार में लगाए गए वाहनों की विंड स्क्रीन पर परमिट अवश्य प्रदर्शित करें अन्यथा ये वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। काफिले में एक साथ 10 से ज्यादा वाहन नहीं होने चाहिए। व्यय पर्यवेक्षक ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें तथा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में सहयोग करें।

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