हिमाचल के इस क्षेत्र में 26 से 31 अगस्त तक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध : जिला दंडाधिकारी
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि ननखड़ी के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों और एनजीओ द्वारा 26 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि ननखड़ी के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों और एनजीओ द्वारा 26 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
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