हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब नहीं मिलेगी सस्ती बिजली  

हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी

Aug 30, 2024 - 11:44
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हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब नहीं मिलेगी सस्ती बिजली  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    30-08-2024

हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी। तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 

अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे। होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा।ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है।

अब सिंचाई-पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपये से 5.66 रुपये की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।  स्ट्रीट लाइट के लिए दरें 6.37 रुपये प्रति यूनिट होगी। अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपये दर होगी। 
  
इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन के लिए 6.79, रेलवे के लिए 6.16 रुपये और नॉन डोमेस्टिक-नॉन कामर्शियल के लिए 6.16 रुपये से 6.42 रुपये प्रति यूनिट की दर रहेगी। बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी देती थी।

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