शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई : प्रदेश में दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त

गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने पर दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विभागीय जांच के बाद शनिवार को कार्यालय आदेश जारी किए। दोनों की जुलाई 2024 में नियुक्ति

May 18, 2025 - 10:44
May 18, 2025 - 10:45
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शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई : प्रदेश में दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     18-05-2025

गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने पर दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विभागीय जांच के बाद शनिवार को कार्यालय आदेश जारी किए। दोनों की जुलाई 2024 में नियुक्ति हुई थी।  

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोसरी, कांगड़ा और शिमला जिला के बौर स्कूल में तैनात दोनों शिक्षिकाओं के नियुक्ति आदेश निरस्त किए गए हैं। दोनों को बैचवाइज आधार पर नियुक्ति दी गई थी। दोनों की बीएड डिग्री हरियाणा के संस्थान से है। शिक्षा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने डिग्री सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की।

शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख  स्पष्टीकरण मांगा था। प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के निदेशक ने जवाब में बताया कि किसी भी विश्वविद्यालय और संस्थान को संबद्धता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है। 

यूजीसी ने कहा कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार केवल किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान को ही है। 

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