हाईकोर्ट ने जेबीटी अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में अंतरिम रूप से भाग लेने की दी अनुमति  

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में अंतरिम  रूप से भाग लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने देव राज व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में यह आदेश

Jul 1, 2025 - 13:29
Jul 1, 2025 - 13:29
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हाईकोर्ट ने जेबीटी अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में अंतरिम रूप से भाग लेने की दी अनुमति  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    01-07-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में अंतरिम  रूप से भाग लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने देव राज व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में यह आदेश दिया है। 

खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित होने वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम रूप से भाग लेने की अनुमति दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। वहीं, दूसरी ओर राज्य चयन आयोग को इसमें प्रतिवादी पांच के रूप में शामिल किया गया है। 

आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता ने पावर ऑफ अटॉर्नी को दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह के समय की मांग की है। अदालत ने अगली सुनवाई तक सभी पक्षकारों को अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि यदि याचिकाकर्ताओं को टीजीटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाती है तो राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। 

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी इन अभ्यर्थियों को मोहित ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 31 अक्तूबर 2023 के आदेश के माध्यम से टीजीटी कला के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। 

अदालत के इस अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अब टीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। राज्य चयन आयोग ने हाल ही में टीजीटी के लिए 937 पदों के लिए भर्ती निकली है। फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन 30 मई से 3 जुलाई तक जमा करने होंगे। 

याचिकाकर्ताओं की ओर तर्क दिए गए हैं कि एनसीटीई की स्पष्ट अधिसूचनाओं में निर्धारित किया गया है कि स्नातक डिग्री के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन धारक अभ्यर्थी भी कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। वर्तमान भर्ती नियम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं और इसके कारण हजारों योग्य अभ्यर्थी अपने वैध अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। 

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