दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार , कोर्ट ने कहा सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं

सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही केजरीवाल को उनकी जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाने की स्वतंत्रता होगी

Aug 5, 2024 - 18:08
Aug 5, 2024 - 18:38
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दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार , कोर्ट ने कहा सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं
न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली   05-08-2024

सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही केजरीवाल को उनकी जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाने की स्वतंत्रता होगी। केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के पास राहत के लिए जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। 
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के हुई है या अवैध है। गिरफ्तारी को गैरकानूनी कहना सही नहीं होगा।  गौर हो कि दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के चलते केजरीवाल अब जेल से बाहर नहीं पाएंगे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की कवायद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई थी। 
गौरतलब है कि इससे पहले ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जब केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था तो उस दौरान भी हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं मानी थी। जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी है वैध थी या अवैध। इस पर अभी तक सुप्रीम फैसला नहीं हो सका है।

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