31 मार्च तक टेक्स जमा नहीं करवाया तो कमर्शियल गाडिय़ों को नहीं मिलेगी कोई भी टैक्स में कोई छूट : आरटीओ
जिला सिरमौर के सभी कमर्शियल गाडिय़ों के मालिकों को 31 मार्च तक या उससे पहले ही इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। इसके पश्चात विभाग द्वारा कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि 31 मार्च तक किसी भी गाड़ी की देनदारी पूरी नहीं की जाती है, तो गाड़ी मालिक अपने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस जैसे कि वाहन की पासिंग या परमिट के नवीनीकरण इत्यादि का लाभ नहीं ले सकेगा और लंबित पड़ी राशि को पूरी पेनल्टी के साथ एक्साइज विभाग के पास ही जमा करवाना होगा

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 02-03-2025
जिला सिरमौर के सभी कमर्शियल गाडिय़ों के मालिकों को 31 मार्च तक या उससे पहले ही इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। इसके पश्चात विभाग द्वारा कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि 31 मार्च तक किसी भी गाड़ी की देनदारी पूरी नहीं की जाती है, तो गाड़ी मालिक अपने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस जैसे कि वाहन की पासिंग या परमिट के नवीनीकरण इत्यादि का लाभ नहीं ले सकेगा और लंबित पड़ी राशि को पूरी पेनल्टी के साथ एक्साइज विभाग के पास ही जमा करवाना होगा।
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