आरोपी पुलिस कर्मियों को कोर्ट से नहीं मिली राहत , हाईकोर्ट ने ख़ारिज की अग्रिम जमानत याचिकाएं
प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ पुलिस थाना में मारपीट करने के आरोपी 6 पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपी सुनील कुमार , कल्याण सिंह , लखबीर सिंह , कुलदीप कुमार शर्मा, अशोक राणा और चंदर किरण की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सूचना देने वाले को गंभीर चोट पहुंचाने
प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ पुलिस थाना में मारपीट करने के आरोपी 6 पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपी सुनील कुमार , कल्याण सिंह , लखबीर सिंह , कुलदीप कुमार शर्मा, अशोक राणा और चंदर किरण की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सूचना देने वाले को गंभीर चोट पहुंचाने और उसकी पत्नी को साधारण चोट पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था जो यह दर्शाता है कि उन्होंने वारदात के समय कानून को अपने हाथ में ले लिया था।
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