कॉर्टन पर जीएसटी दर घटी, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में कॉर्टन पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है और कहा है कि 15 जुलाई से ही कॉर्टन पर जीएसटी की नई दरें लागू मानी जाएंगी

Sep 1, 2024 - 13:16
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कॉर्टन पर जीएसटी दर घटी, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   01-09-2024

हिमाचल प्रदेश में कॉर्टन पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है और कहा है कि 15 जुलाई से ही कॉर्टन पर जीएसटी की नई दरें लागू मानी जाएंगी। शनिवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी हुई है। 

कॉर्टन बॉक्स और नालीदार कागज या पेपर बोर्ड अथवा गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने कॉर्टन पर जीएसटी 18 फीसदी की बजाय 12 फीसदी लिया जाएगा। इसमें छह फीसदी की कमी हुई है। जीएसटी काउंसिल ने इसे हिमाचल प्रदेश की मांग पर कम कर दिया था, जिसे अब यहां पर लागू कर दिया गया है।

इनके अलावा लोहे, स्टीन या एल्यूमीनियन से बने दूध के कैन और सोलर कुकर पर भी जीएसटी की दर को कम कर दिया गया है। यह भी छह फीसदी कम दर यानी 12 फीसदी की दर पर ही मिलेंगे। राज्य के बागवानों को इसका सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि उनको यहां पर कॉर्टन महंगा हो गया था। 

अब जीएसटी दरें संशोधित होकर लागू होंगी, तो कॉर्टन भी सस्ता मिलेगा। वैसे यहां कंपनियों ने पहले ही जीएसटी कम करके कॉर्टन देना शुरू कर दिया था,जिस पर अब सरकार ने अधिसूचना जारी करके नियमों में संशोधन कर दिया है। इससे अब 18 फीसदी जीएसटी पर कोई कॉर्टन नहीं दे सकेगा।

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