पांवटा साहिब में जिस्मफरोशी का धंधा करने वाली महिला को तीन साल की सजा

पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी महिला को धारा 3 के तहत अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है

Aug 15, 2024 - 19:30
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पांवटा साहिब में जिस्मफरोशी का धंधा करने वाली महिला को तीन साल की सजा

यंगवार्ता न्यूज़ - पावंटा साहिब  15-08-2024

पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आरोपी महिला को धारा 3 के तहत अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 4 अनैतिक तस्करी एवं रोकथाम अधिनियम के तहत 2 साल की सजा व 3000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि दिनांक 06.04. 2014 को उप पुलिस अधीक्षक राज्य गुप्तचर विभाग, शिमला की टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की गांव भुंगरनी तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि प्र में अपने रिहायशी मकान में एक महिला जिस्मफरोशी का धंधा करवा रही है। पुलिस टीम के द्वारा तलाशी की कार्रवाई में काफी मात्रा में करेंसी व बीयर की बोतलों सहित अन्य चार लोगों को आपतिजनक अवस्था में पाया गय। 
 जिन्हें मौके पर ही पुलिस ने पकडा तथा आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मौजूद केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाये। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर मुलजिम महिला को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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