हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादला नियम बदले जानिए
हिमाचल प्रदेश में अगर कोई शिक्षक किसी स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना ट्रांसफर 30 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल में करवा लेता है तो उसका स्टे नहीं टूटेगा
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 28-10-2023
हिमाचल प्रदेश में अगर कोई शिक्षक किसी स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना ट्रांसफर 30 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल में करवा लेता है तो उसका स्टे नहीं टूटेगा। ऐसे शिक्षकों का सरकार कभी भी दूरस्थ स्थानों पर तबादला कर सकती है।
शिक्षकों की इस तबादला नीति ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। हिमाचल सरकार ने शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नए तबादला नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके अनुसार, शहरों के आसपास टिके शिक्षकों को अब दूर भेजने की तैयारी है।
असल में शिक्षक आपसी सहमति ने अपना तबादला 30 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में करवा लेते हैं। इसका असर उन शिक्षकों पर पड़ता है, जो दूरस्थ दुर्गम इलाकों में तैनात हैं।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा सचिव की अधिसूचना में करीब 80 हजार शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार ने नये नियम तय किए हैं।
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