सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 15 फरवरी तक करा लें ई-केवाईसी : जिला कल्याण अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने जिला सिरमौर के उन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि जिन पात्र लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है वे अपने नजदीकी आगंनबाड़ी केन्द्र अथवा सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर 15 फरवरी, 2026 से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना ई-केवाईसी सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें

Feb 4, 2026 - 19:34
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सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 15 फरवरी तक करा लें ई-केवाईसी : जिला कल्याण अधिकारी
Paras School Sadak Suraksha Doon Valley Deeserve Media
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  04-02-2026
जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने जिला सिरमौर के उन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि जिन पात्र लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है वे अपने नजदीकी आगंनबाड़ी केन्द्र अथवा सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर 15 फरवरी, 2026 से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना ई-केवाईसी सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन ; ई-केवाईसीद्ध युद्ध स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आगंनबाड़ी कार्यकर्ताआंे के सहयोग से जुलाइर्, 2025 में आरम्भ किया गया था। 
इस अभियान के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गयी थी। जिन पेंशन धारकों ने निर्धारित अवधि में अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन के इस अंतिम अवसर के उपरान्त, पेंशन लाभार्थी द्वारा अपनी ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है, तथा उन पेंशनरों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जायेगी।  
इसके अतिरिक्त, यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन हेतु आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते है।

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