प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले नए शिक्षक कैडर की पहले चरण में 10 वर्ष तक नहीं होगी ट्रांसफर 

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले नए शिक्षक कैडर की पहले चरण में 10 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति विशेष चयन परीक्षा से होगी

Jan 21, 2026 - 11:14
Jan 21, 2026 - 11:16
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प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले नए शिक्षक कैडर की पहले चरण में 10 वर्ष तक नहीं होगी ट्रांसफर 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    21-01-2026

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले नए शिक्षक कैडर की पहले चरण में 10 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति विशेष चयन परीक्षा से होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, स्थानांतरण नीति और विशेष भत्ते को लेकर विस्तृत प्रावधान किए हैं। 

इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष शेष हैं, वे भी इस चयन परीक्षा में भाग ले सकेंगे। हालांकि आउटसोर्स, मानदेय आधार या ग्रांट इन एड के तहत नियुक्त शिक्षक इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। चयनित शिक्षकों को मेरिट आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।

सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, डीपीई, टीजीटी, सीएंडवी, पीईटी और जेबीटी का अलग उप कैडर बनाया जाएगा। चयनित शिक्षकों का मूल कैडर से कोई संबंध नहीं रहेगा। यदि चयन प्रक्रिया के बाद भी पद रिक्त रहते हैं तो उन्हें अस्थायी स्टॉप-गैप व्यवस्था से भरा जाएगा, लेकिन ऐसे शिक्षकों को विशेष भत्ता नहीं मिलेगा। 

शिक्षकों का चयन छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षक-सेक्शन अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाएगा। 1200 विद्यार्थियों वाले स्कूल के लिए मानक स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया है, जबकि वास्तविक नामांकन के आधार पर शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और काउंसलिंग आधार पर होगी।

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