डीजीपी संजय कुंडू और एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश, हाईकोर्ट ने गृह सचिव को लगाई फटकार

डीजीपी संजय कुंडू एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने गृह सचिव को लगाई फटकार पालमपुर के कारोबारी निशांत सर शर्मा के सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया

Dec 26, 2023 - 21:18
Dec 26, 2023 - 21:28
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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश, हाईकोर्ट ने गृह सचिव को लगाई फटकार

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      26-12-2023

डीजीपी संजय कुंडू एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने गृह सचिव को लगाई फटकार पालमपुर के कारोबारी निशांत सर शर्मा के सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने पदों से हटा दिया जाए। 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल्व दुआ के खंड पीटने गृह सचिव हिमाचल प्रदेश को इस बारे में शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को दिए आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के दोनों ही आला अधिकारियों को इन पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। 

कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के इन दोनों आला अधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनाद किया जाए जहां इन दोनों को मामले में दर्द प्राथमिक की जांच प्रभावित करने का अवसर न मिले उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह सचिव ने भी न जाने क्यों आंखें मूंद ली थी कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पुलिस के आल्हा अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया जाए और ऐसे स्थान पर नियुक्ति दी जाए। 

गौर हो कि  पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने हाई कोर्ट को एक मेल भेजी थी जिसमें लिखा गया कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है हाई कोर्ट को भेजें मेल में निशांत शर्मा ने कहा कि उन पर हरियाणा के गुरुग्राम के साथ-साथ मैक्लोडगंज में भी हमला हुआ था। निशांत शर्मा ने इसी आधार पर कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी और उन्हें सुरक्षा महिया करवाने को कहा था कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर संज्ञान लेती हुई कांगड़ा और शिमला के एसपी से रिपोर्ट तलब की थी। 

मामला सुर्खियों में आया तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा के खिलाफ शिकायत में उनका नाम घसीट दिया और उन्हें बदनाम करने तक सभी खराब करने की कोशिश करने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसपी कांगड़ा को यह भी एसपी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को यह भी नहीं बता पाए कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखा गया है साथ ही कांगड़ा में दर्द प्राथमिक की जांच क्यों नहीं की गई कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मध्य नजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह मामला अपने हाथों में लेने को मजबूर होना पड़ा। 

पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को मेल के माध्यम से सारी स्थिति से अवगत करवाया था और लिखा था कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या उनके परी पुलिस उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा जान से मर जा सकता है या फिर गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा कारोबारी लिखा कि गुरुग्राम में भी उन पर हमले हो चुके हैं। 

उसके बाद कांगड़ा के मैक्लोडगंज में भी मानसून के पास रास्ता रोककर उन्हें धमकाया गया ईमेल में डीजीपी कार्यालय से उन्हें एक दिन में 14 फोन भी आए थे उसे सपा और सो पालमपुर ने भी फोन किया शो पालमपुर ने व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि डीजीपी उनसे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय से वापस कॉल कर लेनी चाहिए थी कॉल बैक करने पर डीजीपी ने कहा कि निशांत तुम शिमला आओ और उनसे मिलो इस पर जब उसने कहा कि वह क्यों उनसे मिलना चाहते हैं तो डीजीपी ने कहा कि उन्हें शिमला आना ही होगा और उनसे मिलना होगा। 

ईमेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल प्रदेश के ही दो रसूखदार लोगों पर उनसे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही। इन सभी तथ्यों के आधार पर आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को भी फटकार लगाई है। 

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