09 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत , घर द्वार पर निपटाए जाएंगे कोर्ट केस

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले , मनी-रिकवरी , श्रम विवाद , बिजली व पानी , भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक , कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं

Mar 3, 2024 - 16:20
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09 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत , घर द्वार पर निपटाए जाएंगे कोर्ट केस
 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  03-03-2024
राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले , मनी-रिकवरी , श्रम विवाद , बिजली व पानी , भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक , कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने बताया कि न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं, की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-[email protected] पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

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