पंचायत उप चुनाव के दृष्टिगत आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पाबंदी : सुमित खिमटा

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 25 फरवरी 2024 को प्रातः 8.00 से सांय 4.00 बजे तक उप निर्वाचन होना निश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत पीपलीवाला में प्रधान पद के लिए व विकास खंड नाहन की  ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में वार्ड सदस्य के लिए उप-चुनाव होना निश्चित हुआ

Feb 20, 2024 - 19:40
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पंचायत उप चुनाव के दृष्टिगत आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पाबंदी : सुमित खिमटा
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  20-02-2024
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 25 फरवरी 2024 को प्रातः 8.00 से सांय 4.00 बजे तक उप निर्वाचन होना निश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत पीपलीवाला में प्रधान पद के लिए व विकास खंड नाहन की  ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में वार्ड सदस्य के लिए उप-चुनाव होना निश्चित हुआ है। 
उन्होंने कहा कि उप-चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु ग्राम पंचायत पीपलीवाला व ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 25 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थानों के उप-चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। 
यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाबलों पर लागू नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि 25 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत पीपलीवाला व ग्राम पंचायत बर्मापापड़ी में होने वाले पंचायती राज उप-निर्वाचन के दृष्टिगत कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वित मादक शराब अथवा इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी भी होटल, खानपान, घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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