राज्य के सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए वैध लाइसेंस होगा अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश सरकार अब लिफ्ट सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। राज्य के सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए अब स्वीकृति और वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा

यंगवार्ता न्यूज़ - बिलासपुर 10-07-2025
हिमाचल प्रदेश सरकार अब लिफ्ट सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। राज्य के सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए अब स्वीकृति और वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने दी।
उन्होंने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा और जवाबदेही की भावना को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। डॉ. जैन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2009 के तहत लिफ्ट स्थापित करने के एक माह के भीतर अनुमति व पंजीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी है। लेकिन इस अधिनियम की जानकारी आम लोगों में सीमित रही है।
अगस्त 2024 तक प्रदेश में केवल 1000 लिफ्टें ही पंजीकृत थीं, जो अब बढ़कर 1900 हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेशभर में करीब 3500 लिफ्टें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 1500 लिफ्टें अब भी बिना पंजीकरण के कार्यरत हैं। इन मामलों में विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे अब लिफ्ट की स्थापना, अनुमति, नवीनीकरण और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इच्छुक व्यक्ति edistrict.hp.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन शुल्क भुगतान भी कर सकते हैं।
डॉ. जैन ने नागरिकों से अपील की कि जो लोग अपने परिसर में लिफ्ट स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं या बिना वैध लाइसेंस के लिफ्ट चला रहे हैं, वे तुरंत अधिनियम के अनुसार पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
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