हिमाचल में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की मिलेगी छूट  

हिमाचल प्रदेश में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इसे लेकर वीरवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी..

Sep 19, 2025 - 15:40
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हिमाचल में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की मिलेगी छूट  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     19-09-2025

हिमाचल प्रदेश में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इसे लेकर वीरवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स (टोकन / रोड टैक्स) में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। यह छूट सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो भारत स्टेज-1 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों पर निर्मित हैं। इसमें सभी मीडियम व हैवी गुड्स मोटर वाहन और मीडियम व हैवी पैसेंजर वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें भारत स्टेज-II मानक के अनुरूप बनाया गया है। 

व्यावसायिक वाहनों के लिए यह राहत रजिस्ट्रेशन की तारीख से 8 साल तक और निजी वाहनों के लिए 15 साल तक मान्य होगी। छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जब पुराना वाहन स्क्रैप करने के बाद उसी श्रेणी का नया वाहन लिया जाए। नए वाहन की रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। 

निजी वाहनों में यह सुविधा सिर्फ पहली रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और उसकी वैधता मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी नियम 2021 के अनुसार होगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह पहल राज्य में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

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