अन्य इंतजाम होते ही जल्द खाली करेंगे सरकारी आवास, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बोले , विधायक मोहन लाल ब्राक्टा

हिमाचल सरकार  हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए 6 सीपीएस को हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही इन पूर्व सीपीएस को अब जल्द अपनी कोठियां भी खाली करनी होगी। इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो गयी है। हाई कोर्ट के सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने सभी छह सीपीएस को तुरंत से पद से हटाने और सुविधाएं वापिस लेने के आदेश दिए हैं

Nov 14, 2024 - 17:23
Nov 14, 2024 - 17:46
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अन्य इंतजाम होते ही जल्द खाली करेंगे सरकारी आवास, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बोले , विधायक मोहन लाल ब्राक्टा
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  14-11-2024

हिमाचल सरकार  हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए 6 सीपीएस को हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही इन पूर्व सीपीएस को अब जल्द अपनी कोठियां भी खाली करनी होगी। इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो गयी है। हाई कोर्ट के सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने सभी छह सीपीएस को तुरंत से पद से हटाने और सुविधाएं वापिस लेने के आदेश दिए हैं। 
हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी जिनमे आशीष बुटेल , किशोरीलाल , मोहन लाल ब्राक्टा , संजय अवस्थी , राम कुमार , सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था। अब इन सभी पूर्व सीपीएस को अपने सरकारी आवास को खाली करना पड़ेगा साथ ही साथ ही कोर्ट के सभी सुविधाएं वापिस लेने के आदेश के बाद इसकी बुधवार देर रात को ही अधिसूचना भी जारी हो गयी है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही वह मकान खाली कर देंगे। 
उन्होंने कहा जैसे ही अन्य रिहायश का इंतजाम होता है वह तुरंत इस सरकारी कोठी को खाली कर देंगे। उन्होंने कहा वह अन्य रिहायश का इंतजाम होते ही इसे खाली कर देंगे। उन्होंने कहा विधानसभा की ओर से या कोई अन्य रिहायश मिलने के बाद ही वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा अभी वह विधायक हैं। उन्होंने कहा इस मामले पर ही बात हुई है , लेकिन सभी बातें उजागर नहीं कर सकते। 

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