सीएम सुक्खू के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में याचिकाकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया अंतिम अवसर

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हाल ही में हुए एक घटनाक्रम में न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने तीन याचिकाकर्ताओं सुधीर शर्मा , होशियार सिंह और राजिंदर सिंह को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर अलग-अलग मानहानि के मुकदमों में अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि आगे कोई और समय-सीमा नहीं दी जाएगी।

Aug 19, 2025 - 19:51
Aug 19, 2025 - 20:07
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सीएम सुक्खू के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में याचिकाकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया अंतिम अवसर
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  19-08-2025

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हाल ही में हुए एक घटनाक्रम में न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने तीन याचिकाकर्ताओं सुधीर शर्मा , होशियार सिंह और राजिंदर सिंह को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर अलग-अलग मानहानि के मुकदमों में अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि आगे कोई और समय-सीमा नहीं दी जाएगी। इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त, 2025 को हुई और प्रत्येक दीवानी मुकदमे की अलग-अलग सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता प्रत्येक 1 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं।
उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बिके हुए विधायक कहा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद  याचिकाकर्ताओं ने अभी तक अपनी प्रतियाँ दाखिल नहीं की हैं। कार्यवाही के दौरान अदालत ने राजिंदर सिंह और होशियार सिंह मामलों के आदेशों में उल्लेख किया। वादी को प्रतियाँ दाखिल करने के लिए अंतिम दो सप्ताह का समय दिया गया था। अदालत ने कहा कि सहानुभूति के तौर पर वादी को दो सप्ताह के भीतर प्रतियाँ दाखिल करने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। 
गौरतलब है कि मानहानि के मुकदमे इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा एक राजनीतिक बहस के दौरान कथित बयान दिए जाने के तुरंत बाद दायर किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह टिप्पणी पूरी तरह से निराधार थी और इसका उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करना था। मामले को अब 9 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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