लंबित पड़े धारा-118 के मामलों के निपटान के लिए अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल कर सकेंगे आवेदन
हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के 755 मामले लंबित हैं। आवेदकों ने हिमाचल में औद्योगिक, व्यवसाय और आवासीय और गृह निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। औपचारिकताएं पूरी न होने से यह मामले लंबित हैं। कांग्रेस सरकार ने धारा-118 के तहत 1180 मामलों को मंजूरी दी है। इसमें उद्योगपति, व्यवसायी और अन्य लोग शामिल है। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल के तहत की धारा-118 की मंजूरी देने का फैसला लिया है
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 07-12-2025
हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के 755 मामले लंबित हैं। आवेदकों ने हिमाचल में औद्योगिक, व्यवसाय और आवासीय और गृह निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। औपचारिकताएं पूरी न होने से यह मामले लंबित हैं। कांग्रेस सरकार ने धारा-118 के तहत 1180 मामलों को मंजूरी दी है। इसमें उद्योगपति, व्यवसायी और अन्य लोग शामिल है। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल के तहत की धारा-118 की मंजूरी देने का फैसला लिया है।
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