रोड सेफ्टी के प्रहरी बनेंगे नेहरू युवा केंद्र के 30 स्वयंसेवी , जिला में जगाएंगे यातायात नियमों की अलख 

नेहरू युवा केंद्र सिरमौर के स्वयंसेवी रोड सेफ्टी के प्रहरी बनेंगे। एनवाईके के युवाओं को शनिवार को सडक़ सुरक्षा माह अभियान के तहत सडक़ सुरक्षा अधिनियमों की जानकारी विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई है। जिसके बाद एनवाईके सिरमौर के 30 स्वयंसेवी अब जिला सिरमौर के विभिन्न स्थानों पर सडक़ सुरक्षा अधिनियमों की जहां जागरूकता जानकारी लोगों को देंगे। वहीं यातायात नियमों का पालन करने के लिए बाकायदा यातायात शिक्षण-पठ्न सामग्री को भी वितरित करेंगे

Jan 19, 2025 - 18:08
Jan 19, 2025 - 18:38
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रोड सेफ्टी के प्रहरी बनेंगे नेहरू युवा केंद्र के 30 स्वयंसेवी , जिला में जगाएंगे यातायात नियमों की अलख 
Paras School Sadak Suraksha Doon Valley Deeserve Media
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  19-01-2025

नेहरू युवा केंद्र सिरमौर के स्वयंसेवी रोड सेफ्टी के प्रहरी बनेंगे। एनवाईके के युवाओं को शनिवार को सडक़ सुरक्षा माह अभियान के तहत सडक़ सुरक्षा अधिनियमों की जानकारी विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई है। जिसके बाद एनवाईके सिरमौर के 30 स्वयंसेवी अब जिला सिरमौर के विभिन्न स्थानों पर सडक़ सुरक्षा अधिनियमों की जहां जागरूकता जानकारी लोगों को देंगे। वहीं यातायात नियमों का पालन करने के लिए बाकायदा यातायात शिक्षण-पठ्न सामग्री को भी वितरित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र सिरमौर के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वयंसेवियों को आरटीओ सिरमौर सोना चौहान, पुलिस विभाग का ट्रैफिक विंग, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। 
जिसके बाद अब स्वयंसेवी नाहन, दोसडक़ा, पांवटा साहिब, ददाहू, राजगढ़, संगड़ाह, सराहां इत्यादि स्थानों में जागरूकता संदेश प्रहरी के तौर पर सेवाएं देंगे। शनिवार को आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने एनवाईके स्वयंसेवियों को सडक़ सुरक्षा से जुड़े विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से अवगत करवाया। वहीं इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा यातायात से जुड़ी शिक्षण सामग्री भी प्रदान की गई। वहीं ट्रैफिक पुलिस नाहन के हैड-कांस्टेबल खेमराज द्वारा स्वयं सेवियों को चौगान में बताया गया कि यातायात अधिनियमों का पालन कर स्वयं व अन्य लोगों के लिए बचाव के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर वाहनों को पार्क कर दूसरों के लिए लोगों द्वारा परेशानी खड़ी कर दी जाती है। ऐसे में कई मर्तबा एंबुलेंस , अग्निशमन वाहन , वीआईपी मूवमेंट के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए एनवाईके स्वयंसेवी भी क्षेत्रों में जाकर व्यापक जागरूकता संदेश दें। 
वहीं स्वयंसेवियों को बताया गया कि वाहन चलाते हुए हेल्मेट, सीट बेल्ट, दोपहिया वाहन में ट्रिप्पल राइडिंग जहां पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। वहीं इसका पालन न करने पर जुर्माना व बार-बार गलती दोहराने पर लाइसेंस कैंसिल होने का प्रावधान भी है। वहीं यातायात पुलिस द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं है, जिसके लिए अभिभावकों को भी सजा तक हो सकती है। वहीं स्वयंसेवियों को सफेद लाइट का प्रयोग वर्जित, यातायात सिग्नल की संपूर्ण जानकारी, वाहनों की आरसी के अलावा विभिन्न अधिनियमों की जानकारी भी प्रदान की गई।

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