अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य  

अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान काटा जाएगा। इसके लिए प्रदेश ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू

Mar 24, 2025 - 21:18
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अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य  
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यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन     24-03-2025

अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान काटा जाएगा। इसके लिए प्रदेश ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर 3,000 और दूसरी बार 7,000 रुपये चालान होगा। 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से वाहन से संबंधित कोई भी काम नहीं करवाया जा सकेगा। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एचएसआरपी लगानी अनिवार्य की थी। इसकी विशेषता यह है कि यह प्लेट गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है। इसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न होता है। 

प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का उपयोग होता है, जो रात में और कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता सुनिश्चित करती हैं। ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी है। इसका रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है, जिससे त्वरित दृश्य पहचान में मदद मिलती है।

जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, वह तुरंत ही अपने वाहनों में इसे लगाएं, अन्यथा चालान होंगे। ऐसे वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा एचएसआरपी बनवा सकते हैं-

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