प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद यह पहला बच्चा है और कुल तीसरा बच्चा

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 01-08-2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद यह पहला बच्चा है और कुल तीसरा बच्चा है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने अदालत में तर्क दिया दिया दो बच्चों के मामले में ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा सकता है।
इस पर अदालत ने कहा कि नियुक्ति के बाद अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करे।
याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने मातृत्व अवकाश को लेकर एक याचिका दायर की थी। अदालत ने स्टाफ नर्स की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए।
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